
हरियाणा न्यूज़ डेस्क, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट प्लॉट मामले में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले पूर्व चेयरमैन रमन बाला सुब्रमण्यम समेत 5 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. जिसके बाद आरोपी रमन बाला सुब्रमण्यम, ईओ कुलजीत कौर, लिपिक प्रवीण, ईओ के पति बिक्रम सिंह और प्रॉपर्टी डीलर गुरनाम सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं इस मामले में आरोपी ईओ और लिपिक के बयानों पर प्राथमिकी में यह भी लिखा है कि एक मंत्री के पीए ट्रस्ट और एलडीपी के आवंटन की प्रक्रिया में दखल देते थे.
हालांकि विजिलेंस ने इस मामले में पीए के बारे में कोई और जिक्र नहीं किया है और न ही इस मामले में उनका नाम लिया गया है. इसके अलावा एक्सईएन व तकनीकी शाखा समेत अन्य की मिलीभगत से प्रक्रिया को तेज करने के लिए भूखंडों के आवंटन में भी लिखा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्लॉटों की संख्या में ऑनलाइन छेड़छाड़ की गई है। जिसमें एसडीओ अंकित की अहम भूमिका है। आरोपी सुब्रमण्यम ने ईओ की मंजूरी के बाद एक आईटी एक्सपर्ट को हायर किया था। विजिलेंस टीम ने तीन अज्ञात लोगों को भी नामजद किया है। जिन्होंने रिकॉर्ड टेंपर और धोखाधड़ी में हिस्सा लिया। हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस मामले में एक पूर्व मंत्री और उनके करीबियों के नाम सामने आएंगे।
चंडीगढ़ न्यूज़ डेस्क!!!