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 हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को निरस्त कर दिया

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने 2021 में दायर इसी तरह की एक जनहित याचिका पर 2023 में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए 87:13 का फार्मूला तय किया था।

यहां 87 का तात्पर्य अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित कुल आरक्षण का 87 प्रतिशत है। जबकि 13 का मतलब यह था कि ओबीसी के लिए निर्धारित 27 में से 14 लाभ प्रदान करने के बाद, शेष 13 प्रतिशत पदों पर बने रहेंगे।

87 : 13 फॉर्मूला रद्द
बहरहाल, अब जबकि हाईकोर्ट ने 87:13 फार्मूले वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है, तो न केवल 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि भर्तियों में 13 प्रतिशत पदों पर आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद भी सुलझ गया है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता द्वारा 26 अगस्त 2021 को दिए गए अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितम्बर 2021 को परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया है।

इस पर ज्वार रुक गया।
इस परिपत्र में तीन विषयों को छोड़कर 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2019-20 के पांच विषय, पीएससी द्वारा मेडिकल ऑफिसर भर्ती-2020 और हाईस्कूल शिक्षक भर्ती शामिल हैं।

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