Samachar Nama
×

Bilaspur हाईकोर्ट ने PSC की भर्ती पर रोक लगाई
 

Bilaspur हाईकोर्ट ने PSC की भर्ती पर रोक लगाई


छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर और डेमोंस्ट्रेटर नर्सिंग पदों पर हो रही भर्ती पर रोक लगा दी है. दरअसल, आवेदकों ने केवल इन पदों पर महिलाओं की वरीयता का विरोध कर आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर पीएससी को चुनौती दी है। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है.

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग एंड डेमोंस्ट्रेटर नर्सिंग के 91 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इनमें से जून 2013 में राजपत्र में प्रकाशित चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियमावली के अनुसार इन पदों पर केवल महिलाएं ही पात्र हैं।

विज्ञापन में केवल महिलाओं की भर्ती का भी जिक्र है। पीएससी की भर्ती प्रक्रिया और भर्ती नियम 2013 को चुनौती देते हुए कोरिया के एलियास खलखो आदित्य सिंह ने अधिवक्ता घनश्याम कश्यप और नेल्सन पन्ना के माध्यम से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि यह आरक्षण के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि रिक्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इसका अध्ययन पुरुष प्रतियोगियों द्वारा भी किया जाता है। हालांकि, उन्हें इन पदों पर नियुक्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए आरक्षित नियमों का उल्लंघन है. मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों से सहमति जताई और अगली सुनवाई तक पीएससी की घोषणा और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी.


बिलासपुर न्यूज़ डेस्क 


 

Share this story