Bilaspur हत्या के जुर्म में 4 युवकों को आजीवन कारावास, पुरानी रंजीश के चलते आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम

छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, नवागढ के बस स्टैंड में बीते मार्च में युवक की हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने पर चार आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है. प्रकरण को लेकर बताया गया कि 9 मार्च की रात मृतक भगउ यादव व सतानंद यादव दोनों रात्रि में लीसा बिरयानी सेंटर बस
स्टैंड नवागढ़ के पासथे. दोनों को देखकर प्रमोद सिन्हा एवं उसके साथी गोपाल यादव, गोपी यादव, राजू यादव नवागढ़ निवासी ने पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगे. पहले तो राजू यादव, गोपी यादव, गोपाल यादव ने मारपीट किया फिर धारदार हथियार से प्रमोद सिन्हा ने सतानंद एवं भगउ यादव पर वार कर किया. जिससे कि भगउ यादव के सीने में हथियार से गंभीर चोट आई जिसका इलाज के दौरान नवागढ़ अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी. पुलिस ने प्रमोद सिन्हा, गोपाल यादव, गोपी यादव, राजू यादव पर धारा 147, 148, 149, 294, 302, 307 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायलय में पेश किया गया था जिस पर फैसला सुनाया गया.
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