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Bilaspur बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
 

Bilaspur बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक

छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है. यहां अविश्वास प्रस्ताव के बाद तीन महीने पहले स्पीकर को वास्तव में हटा दिया गया था। इसके बाद 24 जून को अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, जिसे अवैध घोषित कर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

नगर पंचायत बिलाईगढ़ की पार्षद सोनल भट्ट ने अपने वकील सुनील साहू के जरिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है. बताया गया है कि नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद तीन माह से रिक्त है, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया शुरू कर अध्यक्ष के चुनाव के लिए 24 जून की तिथि निर्धारित की है.

याचिका में चुनाव के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। यह भी कहा जाता है कि यह नगर पंचायत चुनाव के नियमों और नगर पालिका अधिनियम के खिलाफ है। विशेष रूप से नगर अधिनियम की धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राजपत्र में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है. हालांकि यहां बिना नोटिफिकेशन जारी किए चुनाव की तारीख तय कर दी गई है।

बिलासपुर न्यूज़ डेस्क !!! 
 

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