प्रशासन ने सुबह-शाम दो घंटे पतंग उड़ाने पर लगाई पाबंदी, दिए गए ये आदेश...
खाड़ी में बड़े पैमाने पर पतंगबाजी के कारण चीनी मांझे की बिक्री भी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है. जिले में इस मांझे की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किये. यह आदेश लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु-पक्षियों की सुरक्षा तथा चाइनीज मांझे के उपयोग से विद्युत संचरण को निर्बाध बनाने के लिए जारी किया गया है।
आदेश में क्या है?
आदेश के मुताबिक जिले में ऐसे मांझे के भंडारण, बिक्री, परिवहन और उपयोग करने पर संबंधित के खिलाफ लागू कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. पक्षियों के प्रवास की गतिविधियाँ मुख्यतः सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच होती हैं। इसे देखते हुए इस समय पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी. साथ ही लोगों से हेलमेट पहनने और गले में कपड़ा बांधने की अपील की जा रही है. लोगों को बाइक के आगे बच्चों को न बैठाने की भी सलाह दी जा रही है।