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Bhopal ट्रेन से चोरी हुआ पांच लाख का सामान, सात साल बाद आयोग ने दिलाया हर्जाना, एफआइआर दर्ज कराने के बावजूद रेलवे ने नहीं की कार्रवाई
 

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मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, अरेरा कॉलोनी निवासी शशि सिन्हा अंबाला केंट स्टेशन से भोपाल आ रहीं थीं. उनके पास करीब पांच लाख का कीमती सामान था. इसमें सोने के कंगन, रिंग, इयररिंग्स, नेकपीस, पायल, एक डायमंड रिंग, टाइटन वॉच समेत कई अन्य सामान था. एसी 2 कोच में सफर कर रही यात्री ने सूटकेस चेन से बांधकर सीट के नीचे रख दिया, लेकिन सुबह सामान गायब था. इसकी सूचना देने पर एफआइआर दर्ज की, लेकिन रेलवे ने कोई कारवाई नहीं की. उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराने के 7 साल बाद मुआवजा देने का फैसला आया.


रेलवे का तर्क: सामान की जिम्मेदारी हमारी नही मामले की सुनवाई भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग बेंच क्रमांक एक में अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्या प्रतिभा पाटिल ने की. इस दौरान रेलवे ने तर्क दिया कि भारतीय रेल पर हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. इनके सामानों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. इसके लिए लगैज यान में यात्री बुकिंग करके अपना लगैज रखवा सकता है. सिर्फ इसमें रखे लगेज की जिम्मेदारी रेलवे की है. इसलिए ये मांग जायज नहीं है. वहीं उपभोक्ता ने कहा कि एफआइआर दर्ज कराई. साथ ही आरपीएफ आगरा और जीआरपी भोपाल को सूचना दी. उसी दौरान कई अन्य यात्रियों के भी सामान चोरी हुए थे. इसके बावजूद रेलवे ने एक्शन नहीं लिया.

भोपाल न्यूज़ डेस्क !!!
 

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