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Bhagalpur मनचाही राशि नहीं वसूल सकेंगे होटल व वाहन वाले, डीएम ने डीटीओ को दिया वाहनों की दर के निर्धारण की जिम्मेदारी
 

Lucknow  100 की नंबर प्लेट के वसूल रहे 250, इन बिंदुओं पर होगी जांच


बिहार न्यूज़ डेस्क इस बार श्रावणी मेले में कांवरियों की जेब कम कटेगी. जिला प्रशासन ने इस बार मेला शुरू होने से पहले ही वाहनों के किराये और मेला क्षेत्र में खाने-पीने से लेकर पूजन सामग्रियों की दर का निर्धारण करने का फैसला लिया है. हरेक बार कांवरियों की शिकायत इन्हीं दो चीजों से रही है. शिकायतों को देखकर डीएम ने वाहनों के भाड़े के निर्धारण की जिम्मेदारी जिला परिवहन पदाधिकारी को दी है. जबकि मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सह सदर एसडीओ को खाद्य पदार्थ और पूजन सामग्रियों की कीमत निर्धारित करने को कहा है.
दरअसल, मेला के सफल आयोजन को लेकर पिछले दिनों हुई बैठक में अपर समाहर्ता ने जानकारी दी कि मेला क्षेत्र में छोटे वाहन जैसे- ऑटो, टोटो व सामान्य रिक्शा चालकों द्वारा श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूल की जाती है. जिसे गंभीर मानते हुए डीएम ने डीटीओ को कहा कि वे इस पर नियंत्रण के लिए यात्री वाहनों की रूटवार दर निर्धारित करें. निर्धारित दर तालिका सभी वाहनों पर अनिवार्य रूप से चस्पा रहेगा. इसके अलावा आमजनों या श्रद्धालुओं को निर्धारित किराया की जानकारी के लिए भागलपुर जिला के तमाम एंट्रेस प्वाइंट से लेकर मुख्य जगहों पर हॉर्डिंग ल्रगाकर प्रदर्शित करने को कहा है. सुल्तानगंज के थानेदार को इस पर निगरानी रखने और विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

10 दिन पहले तक पंडा का रजिस्ट्रेशन डीएम ने सीढ़ी घाट और नमामि गंगे घाट पर कांवर पूजा कराने वाले पंडा का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है. यह काम मेला आरंभ होने के 10 दिन पहले तक पूर्ण कराने को कहा गया है. इसके लिए सुल्तानगंज नगर परिषद द्वारा फॉर्मेट तैयार होगा.

भागलपुर न्यूज़ डेस्क

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