
बिहार न्यूज़ डेस्क डीएन सिंह रोड में एक भूखंड पर बनी छह मंजिला इमारत की ऊपर से चार मंजिल को तोड़ने का आदेश हुआ है. अवैध निर्माण मामले में सुनवाई के बाद नगर आयुक्त डॉ. योगेश कुमार सागर ने यह आदेश दिया है. मकान में बेसमेंट के अलावा ग्राउंड प्लस 6 मंजिल बना है.
आदेश में कहा गया है कि भवन मालिक ने अवैध रूप से मकान बनाया है.
यह बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन है. बेसमेंट को बंद करते हुए ग्राउंड प्लस 2 भवन का नक्शा पारित कराने के लिए उन्नयन और शास्ति दस लाख रुपए निगम कोष में जमा कराया जाना था. नगरपालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत ऊपर के मंजिल ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 4, ग्राउंड प्लस 5 और ग्राउंड प्लस 6 को 15 दिनों के अंदर हटाने का आदेश दिया गया. इस मामले में दामोदर झुनझुवाला ने शिकायत दर्ज करायी थी. इसके बाद सुनवाई हुई. मकान मालिक ने भी आदेश मिलने की पुष्टि की और कहा कि इस आदेश पर स्टे ऑर्डर के लिए वे लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं.
भागलपुर न्यूज़ डेस्क