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राजस्थान कांग्रेस के इस बड़े नेता की बढ़ेंगी मुश्किलें, इस एनकाउंटर मामले में CBI करेगी जांच, हत्या की FIR दर्ज होगी

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राजस्थान के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। बाड़मेर की एक विशेष अदालत ने सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और 24 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया
आपको बता दें कि एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से असहमत 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा और सबूत नष्ट करने जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। सीबीआई को पूर्व मंत्री, आईजी और अन्य अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया गया है।

साथ ही कहा कि इस मामले को नियमित आपराधिक मामले के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता जशोदा को मामले की पैरवी करने के निर्देश दिए गए हैं तथा आरोपी को गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब करने का आदेश जारी किया गया है।
न्यायालय के आदेश की प्रति

इन पुलिसकर्मियों पर ये धाराएं लगाई गईं।
इन पुलिसकर्मियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 147 (दंगा), 148, 149, 120बी (षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। प्रमुख नामों में कालूराम रावत (तत्कालीन एसपी पाली), आनंद शर्मा (एसपी बाड़मेर), रजत विश्नोई (सीओ सुमेरपुर), पुष्पेंद्र आढ़ा, प्रेम प्रकाश, परबत सिंह (डीवाईएसपी/थाना अधिकारी) और 18 अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं.

इन बड़े नामों पर दर्ज होगा केस
अदालत ने विशेष रूप से सीबीआई को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2021 में प्रकरण संख्या 30/2021 की जांच में शामिल तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मंत्री के भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन जोधपुर रेंज आईजी एन गोगोई, पाली के तत्कालीन एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट पेश करे।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई को अब दोहरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि, पुलिसकर्मियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वे साक्ष्य जुटाएं और जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करें, साथ ही अदालत द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं की भूमिका की गहन जांच कर दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करें।

मुठभेड़ मामला क्या है?
दरअसल, 22 अप्रैल 2021 को पुलिस कमलेश प्रजापत को गिरफ्तार करने सदर थाना क्षेत्र के सेंट पॉल स्कूल के पीछे एक मकान में गई थी। इसके बाद कमलेश ने एसयूवी का दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस कमांडो ने मुठभेड़ में उसे गोली मार दी। इसके बाद सोसायटी के लोगों ने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके चलते गहलोत सरकार ने 31 मई 2021 को जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इसके बाद 29 दिसंबर 2022 को सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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