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Bareilly  बचने को हाईकोर्ट गए तौकीर, जज बोले- ट्रायल कोर्ट में ही करें सरेंडर

Indore अवमानना पर निगम ने हाईकोर्ट में दिया जवाब, फैसला सुरक्षित

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   बरेली में 10 में हुए दंगे के केस की सुनवाई में फास्ट ट्रैक प्रथम के जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. इस पर तौकीर ने बचने को हाईकोर्ट की शरण ली. मगर हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में मौलाना को बरेली ट्रायल कोर्ट में ही सरेंडर करने का आदेश दे दिया.

जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान दो  10 को दंगा हुआ था. दंगे में पुलिस अफसर व कर्मचारी घायल हुए थे. आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई. इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेमनगर करन सिंह ने दो  10 को ही 8 नामजद समेत हजारों दंगाइयों के खिलाफ थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. विवेचना में मौलाना तौकीर रजा खां का नाम प्रकाश में आया था. पुलिस ने आठ  10 को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था लेकिन राजनैतिक दबाब में विवेचना में तौकीर का नाम निकालकर उसे क्लीनचिट दे दी थी. तब 11  10 को मौलाना की जेल से रिहाई हुई थी. दंगा में कई सप्ताह तक कर्फ्यू लगा रहा. इसमें पीड़ित पक्ष महेंद्र गुप्ता द्वारा याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने मौलाना को शांति व्यवस्था, बनाए रखने, असामाजिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल न होने की सख्त हिदायत देकर दो लाख के दो जमानती और निजी मुचलका देने का आदेश 28 जुलाई 10 को दिया था, जिस पर मौलाना को दो जमानती बरेली कोर्ट में देने पड़े थे.

दंगा केस में अब एक अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई

बरेली दंगा केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में चल रही है. मौलाना तौकीर रजा को तलब करने के बाद सम्मन तामील न होने पर बीते 11  को कोर्ट ने मौलाना के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. इस पर  को एसएसपी सुशील घुले को मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे.

अब इस मामले में सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख लगाई गई है. वहीं, मौलाना को तलब करने के बाद दंगारोपी शाहरुख ने इस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दी थी. जिला जज की कोर्ट ने इस अर्जी पर फैसला सुनाने को 21  की तारीख नियत की है.

 

 

बरेली न्यूज़ डेस्क

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