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Bareilly  बच्ची से गलत हरकत करने पर 10 वर्ष कैद

Gurugram गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी महिला समेत तीन को सुनाई उम्र कैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  जिला न्यायालय ने प्ले स्कूल में साढ़े चार साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने के आरोपित सतीश चंद्र हेला निवासी खुसरोबाग, लूकरगंज को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.

यह फैसला विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी तथा आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर और पत्रावली के परिशीलन के उपरांत सुनाया है. अभियोजन के अनुसार पीड़िता जिसकी उम्र चार वर्ष छह माह थी, प्ले स्कूल में पढ़ती थी. स्कूल के कर्मचारी ने उसे झूला झुलाने के बहाने बगल के हाल में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की. घटना एक दिसंबर 18 की है. सजा के प्रश्न पर अभियोजन ने कहा कि आरोपित के द्वारा किया गया अपराध पीड़ित के साथ,समाज के विरुद्ध भी एक घिनौना अपराध है इसलिए उसे अधिक से अधिक सजा से दंडित किया जाए.

पड़ोसी के कातिल को उम्रकैद

अपर सत्र न्यायाधीश ने पड़ोसी के हत्यारोपित प्रकाश सिंह को उम्रकैद और  हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. हत्या के दोषी प्रकाश सिंह पर अपने पड़ोसी विष्णु प्रताप सिंह की हत्या का आरोप था. यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने एडीजीसी राजकुमार सिंह, अश्वनी सोनकर तथा आरोपित प्रकाश सिंह के तर्कों को सुनकर दिया. मुकदमे के वादी न्यू चैथम लाइन, शिवकुटी के रहने वाले सूर्य प्रकाश सिंह ने 27 नवंबर 19 को एफआईआर दर्ज कराई. जिसमें कहा गया कि 26 नवंबर 19 की शाम मोहल्ले के प्रकाश सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने उनके बेटे विष्णु प्रताप सिंह के सिर पर लोहे के रॉड से वार कर दिया. अस्पताल ले जाते समय विष्णु प्रताप की मौत हो गई. अभियुक्त प्रकाश सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गई. विवेचना के बाद संकलित साक्ष्य के आधार पर प्रकाश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र आईपीसी की धारा 302 व 504 में दाखिल किया गया.

 

 

बरेली न्यूज़ डेस्क

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