उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के फतेहपुर में बनाए जा रहे एक आरओबी में नियम की अनदेखी का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता ने मंडल के अफसरों पर आरोप लगाया है कि आयकर बैलेंस शीट को लेकर नियमावली की अनदेखी की गई. बिना बोर्ड की अनुमति के मंडल के अफसरों ने नियम बदल दिए. इसकी शिकायत चेयरमैन रेलवे बोर्ड, सदस्य रेलवे बोर्ड इंफ्रा और जीएम एनसीआर से की है.
फतेहपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड पर दो लेन का आरओबी बन रहा है. रेलवे के हिस्से का टेंडर 15.86 करोड़ रुपये का अप्रैल में ही ऑनलाइन हुआ. 14 मई को टेंडर बंद हो गया. यहां आर्च शेप में आरओबी का निर्माण रेलवे वाले हिस्से में होना है. प्रयागराज की रेशनल कंस्ट्रक्शन फर्म ने टेंडर भरा. आरओबी के लिए एक ही टेंडर आया. फर्म के संचालक एके पाठक का कहना है कि टेंडर आवंटन के समय आडिटेड बैलेंस शीट को लेकर नया नियम जारी कर दिया गया कि अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की आडिडेट बैलेंस शीट जमा न की गई तो आवेदक को इसकी लिखित सूचना देनी होगी. रेलवे बोर्ड की अनुबंध की सामान्य शर्तें व फार्म छह में इसका उल्लेख नहीं है. उनका कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट तैयार न होने पर पिछले चार वर्ष की बैलेंस शीट जमा की जाती है, लेकिन प्रयागराज मंडल ने अपनी ही नियमावली बना दी है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रयागराज मंडल की निविदा समिति पिछले चौथे वर्ष की बैलेंस शीट पर विचार न करने पर अड़ी हुई है, इससे अन्य निविदाकर्ताओं को लाभ होगा. इस बारे में प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह का कहना है कि यह मामला संज्ञान में आया है. टेंडर का निर्धारण कमेटी करती है, जो पारदर्शिता से अपना काम कर रही है.
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