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Bareli  गैंगरेप में बस चालक-कंडक्टर को 20-20 साल कैद
 

Bareli  गैंगरेप में बस चालक-कंडक्टर को 20-20 साल कैद

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  बरेली के चर्चित शीशगढ़ बस अड्डा सामूहिक दुष्कर्म मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ब्रजेश यादव की अदालत ने फैसला सुनाया. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बस चालक व परिचालक को 14 दिन की बच्ची की हत्या न करने वाली मां से सामूहिक दुष्कर्म और गैर इरादतन हत्या के जुर्म में बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर कुल नब्बे हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता के पति और उसकी बेटी को देने का आदेश दिया गया है.

7 मार्च 2016 की रात 8.30 बजे रामपुर की एक महिला अपने 14 दिन के बच्चे के साथ बस से शीशगढ़ बस स्टैंड पहुंची थी. आरोप है कि बस के अंदर दो लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शीशगढ़ बेस पर बस पहुंचने पर रात होने पर बस चालक बॉबी उर्फ रिफाकत और कंडक्टर पया उर्फ शिवकुमार ने बस की सीट पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. हाथापाई में उसका मासूम बच्चा उसकी गोद से गिर गया। जिससे बच्चे की मौत हो गई। जिससे महिला बेहोश हो गई। महिला अपने मृत बच्चे के साथ रात भर शीशगढ़ बस स्टैंड पर बैठी रही। अगले दिन सुबह जब महिला का पति बस स्टैंड पर पहुंचा तो वह बच्ची के शव के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने शीशगढ़ थाने पहुंची थी. जांच में नवाबनगर के सलमान बेग का भी नाम सामने आया। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और गैर इरादतन हत्या के तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेजी थी.

बरेली न्यूज़ डेस्क
 

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