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Alwar में पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और अर्थदंड, पॉक्सो कोर्ट ने दिया फैसला

विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 हिमाकनी गौड ने पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने अप्रैल 2024 में टपूकड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार जबरन दुष्कर्म कर रहा है, उसे खाने में नशीला पदार्थ देकर जान से मारने की धमकी दे रहा है।

तत्कालीन थानाधिकारी भगवान सहाय द्वारा मामले की गहन एवं विस्तृत जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों की जांच की गई और 20 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। मुकदमे के दौरान यह भी पता चला कि घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता की मां को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध के लिए उपरोक्त सजा सुनाई है।

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