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Allahabad एएमयू के स्वीमिंग पूल में छात्र से मारपीट, मुकदमा

मुकदमा

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   एएमयू के स्वीमिंग पूल में छात्र के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

बता दें कि अनूपशहर रोड स्थित कबीर नगर निवासी मो. सैफुल्लाह खान एएमयू से 12 वीं पढ़ाई कर रहा है. वह स्विमिंग टीम के मेंबर भी है. बीते 22  की शाम वह स्वीमिंग पूल में टीम के साथ स्विमिंग कर रहा था. तभी एक युवक सफेद पारदर्शी अंडरवियर पहनकर आया, जो स्वीमिंग पूल के नियमों के खिलाफ है. सैफुल्लाह व टीम के सदस्य शोएब ने उसे समझाया, मगर वो नहीं माना. कुछ ही देर में उसने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया. आरोपियों ने सैफुल्लाह से लात-घूंसों व लोहे के बोर्ड, कुर्सियों से मारपीट की और बीचबचाव में आए छोटे भाई अब्दुल हादी के साथ भी मारपीट की. अब्दुल के आंख के पास छह टांके आए. सैफुल्लाह की आंख व सिर में चोट लगी थी. पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने प्रॉक्टर आफिस को अवगत करा दिया, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ. 23  को जब सीसीटीवी कैमनरों की रिकार्डिंग लेने गए तो पता चला कि घटना से पहले और बाद की रिकार्डिंग हैं.

 

अलग-अलग मामलों में चार लोगों को सुनाई सजा

अदालत ने विभिन्न मामलों में दोषियों को सजा व जुर्माना से दंडित किया है. इनमें थाना गांधीपार्क पर दर्ज मुकदमे में धोखाधड़ी के मामले में दानिश निवासी बनीइसराईलान इमामबाड़े के पास कोतवाली को एक साल व 3 माह की सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, थाना सासनीगेट पर दर्ज लूट के मामले में असलम निवासी हरी मस्जिद लड़िया को तीन साल व नौ माह के सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. थाना लोधा पर दर्ज चोरी में गिरधारी निवासी ग्राम जरारी थाना सुरीर, मथुरा को 8 माह की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है. वहीं, थाना लोधा पर दर्ज चोरी में रोहित निवासी नादा बाईपास थाना रोरावर को एक साल व तीन माह की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

 

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क

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