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Allahabad नया ट्रैक्टर देने के साथ ही नौ लाख का जुर्माना

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  जिला उपभोक्ता न्यायालय ने हाल ही में आठ साल से लंबित मामले की सुनवाई करते हुए किसान के पक्ष में फैसला सुनाया. साथ ही वादी ट्रैक्टर एजेंसी संचालक को एक माह के अंदर पीड़ित किसान को नई ट्रैक्टर देने के साथ ही नौ लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. यह फैसला उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत की संयुक्त पीठ ने सुनाया.

गोंडा क्षेत्र के कैथवारी भैंमती निवासी किसान वीरेंद्र पाल सिंह की ओर से जिला उपभोक्ता न्यायालय अलीगढ़ में याचिका दायर की थी. उन्होंने रामघाट रोड एडीए मार्केट के बगल में स्थित भल्ला ऑटो मोबाइल्स से 31 अगस्त  को ट्रैक्टर खरीदा था. हालांकि कुछ दिन बाद ही ट्रैक्टर में तकनीकी खराबी आ गई. ट्रैक्टर को वापस एजेंसी पर लाया गया. किसान वीरेंद्र पाल सिंह ने ट्रैक्टर की खराबी को सही करने अथवा बदलकर नया देने की मांग की गई थी. आरोप है कि एजेंसी की ओर कोई सुनवाई नहीं की गई. इससे वीरेंद्र पाल सिंह को बड़े पैमाने में फसली नुकसान हुआ. उन्होंने एजेंसी मालिक जितेंद्र भल्ला उर्फ चिंटू और स्वराज डिवीजन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी मोहाली चंडीगढ़ को आरोपी बनाया. साथ ही आठ लाख रुपए के फसली नुकसान, पांच लाख मानसिक उत्पीडन व नए ट्रैक्टर देने की मांग की. हालांकि एजेंसी ने आरोप को निराधार बताते हुए ट्रैक्टर की बकाया किश्त जमा नहीं होने की वजह से बिक्री के लिए खड़ा करने का हवाला दिया था. चेक बाउंस होने का मामला भी चल रहा है. वहीं दूसरी तरफ स्वराज डिवीजन ने खुद को इस विवाद से अलग बताया. जिला उपभोक्ता न्यायालय में मामला विचाराधीन था. इसकी सुनवाई करते हुए किसान के पक्ष में आदेश दिया गया. इसमें कहा गया कि किश्त संबंधी विवाद दूसरे अदालत में लंबित है. इस वजह से किसान की फसल का नुकसान हुआ है. वह किश्त देने को तैयार है. इस पर आयोग ने आठ लाख रुपये फसली नुकसान, एक लाख रुपये मानसिक उत्पीड़न, दस हजार रुपए, मुकदमा खर्च और नया ट्रैक्टर एक माह में देने के आदेश दिए हैं.

 

 

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क

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