उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क निहारिका वेंचर्स की निहारिका की अग्रिम जमानत अर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कराने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है. यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सीमा सिंह ने निहारिका की अग्रिम जमानत अर्जी पर उनके अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनकर दिया.
गौरतलब है शिवकुटी थाने में 400 करोड़ रुपये के गबन करने के आरोप में निहारिका वेंचर्स के विरुद्ध रिपोर्ट आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई. इस मामले निहारिका का पति जेल में बंद है. निहारिका ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी, जो अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर खारिज कर दी.
महापौर ने ठेकेदार पर लगाया पांच लाख जुर्माना
महापौर उमेशचंद्र गणेश केसरवानी ने महाकुम्भ के लिए सड़क पर काम कर रहे ठेकेदार पर पांच लाख का जुर्माना लगाया. महापौर दधिकांदो की तैयारी देखने के लिए कीडगंज की सड़कों का जायजा ले रहे थे. निरीक्षण के दौरान सड़कों पर गड्ढे, क्षतिग्रस्त रोड पटरी, बिखरे बिजली के तार देखकर महापौर नाराज हुए और ठेकेदार पर पांच लाख जुर्माना लगा दिया. महापौर ने साथ गए नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियरों को दधिकांदो मेले की तैयारी तेज करने का निर्देश दिया. कीडगंज स्थित कैंप कार्यालय में महापौर ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं.
इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क