Allahabad हत्या में पिता-पुत्रों को तीन साल सजा,एडीजे पाक्सो द्वितीय की अदालत ने सुनाया निर्णय, अन्य मामलों में भी सजा सुनाई
उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से छेड़छाड़ व इसके पिता की गैर इरादतन हत्या में पिता-पुत्रों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है.दो महिलाओं को बरी कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि हरदुआगंज क्षेत्र में यह घटना 27 अगस्त 2021 की है.क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज मुकदमे में बताया कि उसकी 15 वर्षीय साली से पड़ोसी राम सिंह ने रात में छत पर छेड़छाड़ की.चीख पुकार सुनकर घरवाले पहुंचे तो आरोपी भाग गया.28 अगस्त को किशोरी के पिता पर थाने जाते समय राम सिंह, इसके भाई लेखराज सिंह, पिता गुलाब सिंह, विमलेश व शांति देवी ने लाठी-डंडा व फरसा व राड से हमला कर दिया.फैसले का दबाव बनाया.किशोरी व उसकी मां से भी मारपीट की.गंभीर हालत में पिता को जेएन मेडिकल कालेज लाया गया.यहां से दिल्ली के सफदरजंग हास्पिटल रेफर कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई.प्रकरण में छेड़छाड़ व गैरइरादतन हत्या में पांचों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था.साक्ष्यों व गवाहों के आधार अदालत ने रामसिंह को छेड़छाड़ व गैरइरादतन हत्या और लेखराज व गुलाब सिंह को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई.रामसिंह पर 25 हजार, लेखराज व गुलाब पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.विमलेश व शांति देवी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि घटना सासनीगेट क्षेत्र में 17 सितंबर 2022 की है.क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमे में कहा कि 17 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी.इसी क्षेत्र का मनीष कुमार घर में घुस आया और बेटी को धमकाते हुए कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया.शोर सुनकर घर पहुंचे लोगों ने उसे पकड़ लिया.पुलिस ने मनीष को जेल भेज दिया.साक्ष्यों व गवाही का संज्ञान लेकर अदालत ने मनीष को 10 साल की सजा सुनाई है।
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