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Allahabad अटाला हिंसा के आरोपी जावेद को सशर्त जमानत

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 22 को प्रदर्शन के दौरान अटाला में हुई हिंसा के आरोपी जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है. जावेद पंप के खिलाफ प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में आईपीसी की धारा 147/427 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/5 के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सौरभ शुक्ल ने एफआईआर दर्ज कराई थी. हिंसा और पत्थरबाजी से प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संपत्तियों को नुकसान हुआ था. एफआईआर में हिंसा और पत्थरबाजी से छह लाख 25 हजार रुपये के नुकसान की बात कही गई. देवरिया जेल में बंद जावेद पंप की ओर से जमानत के समर्थन में कहा गया कि दो सह अभियुक्तों आतिफ अहमद व इलियास की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है इसलिए उसे भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए.

पीडीए की अनुमति के बगैर बन रहा था हनुमान मंदिर

हाईकोर्ट के पास एमजी मार्ग की रोड पटरी पर प्रस्तावित न्यायविद हनुमान मंदिर का निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अनुमति के बगैर हो रहा था. यह जानकारी होने पर प्राधिकरण ने निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. अब वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है.

यह जानकारी प्राधिकरण ने  को हाईकोर्ट में इस मामले में लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उपाध्यक्ष संजीव कुमार के शपथपत्र के माध्यम से दी. सुनीता शर्मा, योगेंद्र कुमार पांडेय व प्रियंका श्रीवास्तव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई में अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव एवं यादवेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि नगर निगम पहले ही उक्त निर्माण को अवैध बताते हुए कहा है कि उक्त निर्माण नजूल प्लाट संख्या 50 के सामने रोड पटरी पर कराया जा रहा है.

 

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क

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