Samachar Nama
×

Allahbad याचिका की कॉपी का वकील को खर्च दे सरकार
 

Allahbad याचिका की कॉपी का वकील को खर्च दे सरकार


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को राज्य सरकार के वकील को याचिका की एक प्रति फिर से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि याचिका की फोटोकॉपी का खर्च मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कार्यालय वहन करेगा और मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कार्यालय फोटोस्टेट का पैसा वकील को देगा.

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधानी ठाकुर की खंडपीठ ने शिवेंदु शेखर ओझा की याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में महाधिवक्ता के कार्यालय में लगी भीषण आग में वहां रखे लगभग कई दस्तावेज जल कर राख हो गए थे. इसलिए, लोक अभियोजकों के पास उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में मुकदमों की सुनवाई में काफी परेशानी होती है। फिर से रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ताओं के वकीलों को याचिका की कॉपी दोबारा जमा करने को कहा जा रहा है. याचिकाकर्ताओं के वकील भी ऐसा कर रहे हैं लेकिन उन्हें दोबारा रिकॉर्ड देने में अनावश्यक आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए कोर्ट ने उक्त याचिका में राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के वकील को फोटोस्टेट की कीमत का भुगतान करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की मां एक वित्त पोषित स्कूल में शिक्षिका थीं। पंचायत चुनाव के दौरान उनकी कोरोना से मौत हो गई।


इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क
 

Share this story