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Allahbad दुराचार के आरोपित को 10 वर्ष की कैद
 

Allahbad दुराचार के आरोपित को 10 वर्ष की कैद


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (प्रथम) निशा झा ने कदाचार के आरोपी मोईन खान निवासी सराय युसूफ उतरांव को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है. अदालत ने यह आदेश सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद दिया.

पीड़िता ने 7 फरवरी 2006 को उत्तरांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह दादी के घर हैंडपंप से कपड़े धोकर आ रही थी, तभी आरोपी ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत करने पर शादी का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। बाद में शादी से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दो साल बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया था।

इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क
 

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