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Aligarh  पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, 20 हजार अर्थदंड
 

Jhansi  महिला की खुदकुशी के मामले में दोषी को उम्रकैद


उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अनुपम सिंह की अदालत से  अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव भिलावटी में पत्नी की गला दबाकर हत्या के चार साल पुराने प्रकरण में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. मुकदमे में मायके पक्ष के सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए. कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर की गवाही के आधार पर यह सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी ने बताया कि 21 सितंबर 2019 को वादी मुकदमा बाडी, सिकंदराराऊ, हाथरस के बाबूराम ने अकराबाद में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी सीमा की घटना से चार वर्ष पूर्व भिलावटी के मोनू से की थी. शादी के बाद से ही उसे दहेज में एक लाख रुपये लाने को मारा पीटा जाता था. बाद में मोनू अपने परिवार से अलग होकर बेटी को रखने लगा था. शादी के बाद उसको दो बच्चे भी हो गए. मुकदमे के अनुसार मोनू ने बाबूराम को 20 सितंबर की शाम को फोन पर सूचना दी थी कि सीमा बीमार है. अस्पताल पहुंचे तो बेटी मृत मिली. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम कराया. इसमें गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट में ट्रायल के दौरान मायके पक्ष के सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए. कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डॉक्टर की गवाही के आधार पर मोनू को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.


अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क

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