Aligarh ऑनलाइन खरीदी वस्तु को लेकर भी कर सकते हैं शिकायत , 90 दिन के भीतर होगा शिकायत का निस्तारण

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क ग्राहक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं. अब वह क्रय की हुई वस्तु के खराब निकलने पर कंपनियों को उपभोक्ता फोरम का रास्ता दिखा रहे हैं. फोरम से उपभोक्ताओं को 90 दिन के भीतर इंसाफ मिल रहा है. अलीगढ़ के जिला उपभोक्ता फोरम से सैकडों लोगों को इंसाफ मिला है और कंपनियों पर लाखों रुपये का जुर्माना ठोका जा चुका है.
जिला उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से खरीदी गई वस्तु अगर खराब निकलती है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इतना ही नहीं, सामान किसी भी राज्य, शहर से खरीदा गया हो, अगर ग्राहक अलीगढ़ का रहने वाला है तो भी वे अपनी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज करा सकता है. इसके अलावा र ऑनलाइन अभी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
अधिवक्ता प्रवीण नाथ शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता फोरम में बैंक, इंश्योरेंस, एलआईसी, ऑटोमोबाइल, बैकरी, फूड प्रोडक्ट्स, विद्युत यंत्र या किसी भी प्रकार की क्रय की गई वस्तु के खराब निकलने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. 90 दिन के भीतर शिकायत का निस्तारण होता है. शिकायत दर्ज होने के बाद विपक्षी को 30 दिन का नोटिस भेजा जाता है. जवाब न आने पर 45 दिन का समय और दिया जाता है. कुल 45 दिन के भीतर कोई जवाब न मिलने पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर विश्वास करते हुए उसके हक में फैसला सुनाने का प्रावधान है.
फैक्ट फाइल
2021 में 316 वाद दायर हुए
● 2022 में 297 वाद दायर हुए
● 2023 में अभी तक 30 के करीब वाद दायर
● 2022 में 600 वाद निस्तारित
खराब सोफा बेचने पर फ्लिपकार्ट कंपनी पर जुर्माना
फ्लिपकार्ट कंपनी पर 77 हजार रुपये का जुर्माना एक खराब सोफे की डिलीवरी करने के मामले में लगाया गया. आरोप था कि 9 फरवरी 2020 को ग्राहक ने 16999 रुपये में एक सोफा फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन बुक किया था. कंपनी द्वारा 29 फरवरी को उसकी डिलीवरी की गई. सोफा खोलने पर पाया कि उसमें पाए नहीं लगे थे. साथ ही धब्बे भी लग रहे थे.
बिल्डर फर्म को 35.40 लाख रुपये के भुगतान के आदेश
शहर की पिरामिड बिल्डर फर्म, नगला पटवारी को 35.40 लाख रुपये भुगतान के आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने नियत शर्त के अनुसार फ्लैट न देने के मामले में दिए थे. आरोप था कि सौदे के समय तय वादे के अनुसार फ्लैट नहीं दिया गया.
दिन में जवाब न मिलने पर शिकायतकर्ता की शिकायत पर फैसला सुनाने का प्रावधान
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अमूल कंपनी के पैक्ड दूध पर वितरक ने वसूली अधिक कीमत, जुर्माना
जिला उपभोक्ता फोरम ने अमूल कंपनी व उसके स्थानीय वितरक पर तय मूल्य से अधिक रुपये वसूलने से संबंधित मामले में जुर्माना ठोका. दावाकर्ता ने दावा किया था कि उससे तीन साल तक 21 रुपये प्रति पैकेट अधिक वसूली की गई. साथ ही कहा कि न सिर्फ उसके साथ बल्कि देशभर के ग्राहकों के साथ यह ठगी हुई है. फोरम ने दावाकर्ता को नौ फीसदी के साथ रकम वापस करने व 25 हजार रुपये वाद व्यय के तौर पर देने के साथ ही 80 हजार रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए थे.
ग्राहकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है. नये एक्ट के तहत 90 दिन के भीतर वाद निस्तारित करने का प्रावधान है.
- हसनैन कुरैशी, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम.
अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क