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Aligarh  छह कोचिंग सेंटरों पर जुर्माना ग्रेट राज सर्कस पर मुकदमा

मुकदमा
 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   महानगर में सार्वजनिक स्थानों व दीवारों को गंदा करने पर नगर निगम ने छह कोचिंग सेंटरों पर - हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. नुमाइश में ग्रेट राज सर्कस पर अवैध विज्ञापन व होर्डिंग लगाकर प्रचार करने पर बन्नादेवी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है.
नगर आयुक्त अमित आसेरी के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर दीवारों पर चस्पा हुए विज्ञापन, होर्टिंग, पोस्टर को लेकर कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की. कोचिंग संचालकों को नगर आयुक्त की ने आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा दीवारों को पोस्टर लगे तो नगर निगम अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होगी.

अवैध विज्ञापन व होर्डिंग पर सर्कस पर मुकदमा नुमाइश में आए सर्कस संचालक की ओर से अवैध विज्ञापन व होर्डिंग लगाए जाने पर नगर निगम ने मुकदमा कायम कराया है. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी व प्रभारी अधिकारी विज्ञापन अशोक सिंह ने बताया कि जेएमडी एकेडमी, कटारा एकेडमी, यासर अहमद क्लास, सुल्तान जहां एकेडमी, हाईटेक एकेडमी व एसटीबीजी एकेडमी पर - हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है. नगर निगम अधिनियम के तहत शहर में बिना अनुमति विज्ञापन करने व नोटिस का संज्ञान नहीं लेने के आरोप में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी स्थित ग्रेट राज सर्कस परबन्नादेवी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. अवैध विज्ञापन हटाये जाने व मिटाए जाने में खर्च हुई धनराशि विज्ञापनकर्ता से वसूल की जाएगी. 50 हजार रुपये को लेकर नगर निगम ने नोटिस सर्कस संचालक को जारी किया था. लेकिन संज्ञान नहीं लिया. अपर नगर आयुक्त राकेश यादव ने बताया कि शहर की दीवारों को गंदा करने व बिना अनुमति होर्डिंग लगाने पर मुकदमा कायम कराया जाएगा.


अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क
 

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