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Aligarh  हत्या में दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद,महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   शहर के क्वार्सी थानांतर्गत चंदनिया में चार वर्ष पहले युवक की गला घोंटकर हत्या के मामले में एडीजे-11 रजनेश कुमार की अदालत ने  दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सबसे खास बात है कि इस मुकदमे में दोषी महिला अपने पहले पति और चार बच्चों को छोड़कर दूसरे युवक संग भागकर शादी की ली थी. इसके बाद तीसरे युवक की मदद से चार दिसंबर  को दूसरे पति की हत्या कर दी थी.

चंदनिया निवासी गंगा प्रसाद के बेटे सतीश ने घर के पड़ोसी की चार बच्चों की मां सरोज संग पांच वर्ष पहले शादी की थी. तब से दोनों साथ रह रहे थे. हालांकि दोनों में अक्सर कलह व मारपीट तक हो रही थी. इसी बीच मोहल्ले में ही रहने वाले मुरादाबाद कुंवरपुर अंबियापुर के मूल निवासी कपिल से महिला के रिश्ते बन गए. बीते चार दिसंबर  को कपिल ने गंगा प्रसाद को आकर बताया कि सतीश की तबीयत खराब है. जब परिजन उसके पास पहुंचे, तो वह जमीन पर मृत पड़ा था. मौके पर चूड़िया टूटी मिली. सतीश के गर्दन पर खरोंच के निशान थे. बहू ने बीमारी से मौत की जानकारी दी. हालांकि संदेह होने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच की, तो सरोज व कपिल के आपसी संबंधों का विरोध पर गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया. पुलिस ने इसी आधार पर चार्जशीट दायर की. न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोनों अभियुक्त को उम्रकैद व तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.

शहर के क्वार्सी थानांतर्गत जीवनगढ़ इलाके में तीन वर्ष पहले दिल्ली से रिश्तेदार के 40वें में आई महिला की चाकू से गोदकर हत्या के दोषी रिश्तेदार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने हालांकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है. घटना 11 जनवरी 21 को हुई थी.

वादी शास्त्रत्त्ी पार्क कादरी मस्जिद पुरानी दिल्ली निवासी जाकिर हुसैन के अनुसार उनकी मां चमन बेगम व उसके मौसा असलम रिश्तेदारी में जीवनगढ़ 40वें में आए थे. जीवनगढ़ के शमी हैदर, उसका भाई शबलू, उनकी मौसेरी बहन अर्शी, अर्शी की मां शायदा भी मौजूद थे. उसकी मां चमन बेगम के नवासे की अर्शी संग शादी हुई थी. इसमें विवाद चल रहा था. इसी विवाद का जिक्र वहां होने पर शमी हैदर ने अपने भाई के सहयोग और अर्शी व उसकी मां के इशारे पर चमन बेगम और असलम पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में चमन बेगम की मौत हो गई थी. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल किया. न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर शमी हैदर को हत्या का दोषी करार देकर उम्रकैद व अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं बाकी को दोषमुक्त कर दिया गया.

 

 

अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क

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