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Aligarh  लाइसेंस निलंबन होने के बाद भी बिक्री पर निरस्त होगा लाइसेंस

Raipur अनुचित शर्तें हों तो एग्रीमेंट निरस्त कर सकता है आयोग

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  खरीफ की फसल को देखते हुए कृषि विभाग की ओर से खाद और बीज भंडार केंद्रों पर नियमित छापामार कार्रवाई चल रही है. विभाग की तरफ से सात दुकानों के लाइसेंस निलंबित भी किए. लाइसेंस के बाद भी कुछ दुकानों से धड़ल्ले से बीज की बिक्री चल रही है. विभाग का कहना है कि ऐसे में सख्ती अपनाते लाइसेंस निरस्त किया जाएगा.

 को डीएम के निर्देश पर डीएम के निर्देश पर कृषि विभाग समेत चार टीमों ने इगलास, खैर, गभाना, कोल में 44 बीज भंडार पर छापामार कार्रवाई कर सात के लाइसेंस निलंबित किए. एक का लाइसेंस निरस्त किया था. संदिग्ध पाए जाने पर 17 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए. इस क्रम में टीम ने गभाना, खैर, इगलास में खाद केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की.

35 स्थानों पर कार्रवाई कर 10 नूमने जांच के लिए भेजे गए. अभिलेख न दिखाने पर दो विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया था. विभाग की सघन कार्रवाई के बाद भी बीज बिक्री की कालाबाजारी पर रोक नहीं लग सकी. कुछ स्थानों पर लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया के बाद भी विक्रेता बेखौफ धान और बाजरा के बीजों की बिक्री कर रहे हैं. कार्रवाई के बाद भी होने वाली बिक्री पर कृषि विभाग की नजर नहीं है.

मामले में जिला कृषि अधिकारी अमित जायसवाल का कहना है कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंस निलंबन के बाद बचा हुआ माल कंपनी को वापस करना होता है. विक्रेता उसे बेच नहीं सकता. ऐसे में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के बाद भी माल बेचा जा रहा है तो लाइसेंस निरस्त कर माल जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.

 

 

अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क

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