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Aligarh  दोहरे हत्याकांड में पिता पुत्र समेत छह को उम्रकैद

Jamshedpur कोर्ट का फैसला आया: जमीन विवाद में नसीम अंसारी की हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद.

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय राघवेंद्र मणी की अदालत ने  इगलास क्षेत्र में पांच साल पहले संपति के विवाद में हुए दोहरे हत्याकांड में पिता-पुत्र समेत छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. सभी को उम्रकैद की सजा व 46 हजार 500.46 रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया गया है. जबकि सत्येंद्र व भूरा पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अतिरिक्त लगाया है.

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार घटना आठ अक्तूबर 2019 की सुबह नौ बजे की है. वादी रिंकू के अनुसार उनके पिता चंद्रवीर व भाई उमेश एक ही बाइक पर पास के गांव कपूरा खेड़ा से सटी कृषि भूमि पर धान की फसल देखने गए थे. उनके पीछे पीछे वह खुद अपने छोटे भाई अभय के साथ बाइक पर जा रहा था. पिता व बड़े भाई फसल देखकर जैसे ही वापस लौटने लगे तो रास्ते में पहले से गढ्डों में छिपे बैठे हमलावरों ने हथियारों से फायरिंग कर दी.

देखते ही कहा कि दोनों को मौत के घाट उतार दो इसी बीच हम दोनों भी वहां पहुंच गए. फायरिंग में अभय छर्रे लगने से जख्मी हो गया, जबकि पिता व बड़ा भाई की मौके पर मौत हो गई. इस फायरिंग से आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई. बाद में हमलावर भी हथियार लहराते हुए धमकी देते हुए भाग गए. बाद में तहरीर के आधार पर नामजद गांव के ही पाली उर्फ प्रेमपाल, उसके पिता मोरध्वज, परिवार के महीपाल, भूरा व पड़ोसी गांव लालगढ़ी के श्रीपाल व पूरना गांव के सत्येंद्र को नामजद किया गया. संपत्ति से जुड़ी रंजिश में हत्या होना उजागर किया गया. पुलिस ने कुछ आरोपी जेल भेजे. रिमांड व बरामदगी आदि के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए. न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तक पेश की गई. साक्ष्यों व गवाही के दौरान सभी को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है.

 

 

अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क

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