उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क परिवहन विभाग ने व्यावसायिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत देते हुए व्यावसायिक वाहनों पर 100 प्रतिशत जुर्माना माफ कर दिया है. वाहन स्वामी एक मुश्त योजना का लाभ 5 फरवरी 2025 तक उठा सकते हैं.
आरटीओ दीपक कुमार शाह ने बताया है कि विभाग द्वारा व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है. टैक्स बकाया वाले वाहन स्वामियों को इसका लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि 06 से तीन माह के भीतर बकाया टैक्स जमा करने वाले वाहन स्वामी जुर्माना में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये तिपहिया एवं हल्के वाहनों (7500 किलोग्राम तक) के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क 200 रूपये एवं भारी वाहनों के लिये 500 रूपये प्रार्थना पत्र के साथ जमा करना होगा. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वित्तपोषक भी ले सकते हैं, जिनके द्वारा वाहन अपने कब्जे में ले लिया गया है. जिन वाहन स्वामियों को 06 2024 से पूर्व वसूली पत्र प्रेषित हो चुके हैं, वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. अपात्रता की स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि किसी वाहन के कर के प्रति न्यायालय में वाद लम्बित है, तो वह इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे.
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी किशोरी संग शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए. इतना ही नहीं अश्लील वीडियो तक बना ली. अब आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है.
एक मोहल्ला निवासी किशोरी ने थाने में दी तहरीर में कहा है कि उसकी मुलाकात इलाके के ही एक युवक से हो गई थी. दोनों की नजदीकियां बढ़ी तो प्रेम संबंध हो गए. इसी बीच आरोपी युवक उसे अपनी बातों में बरगला कर बाईपास स्थित एक होटल में ले गया. वहां शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए.
आरोप है कि अश्लील वीडियो तक बना ली. अब आरोपी शादी से मुकर गया. विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी. आठ दिन पहले आरोपी पीड़िता के घर आ गया. वहां गाली गलौज कर मारपीट कर दी. थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क