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Aligarh  फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने पर मुकदमा

मुकदमा

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने के मामले में नगर निगम की ओर से गुरूवार को थाना बन्नादेवी में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया गया है. बीते दिनों निगम के अधिकृत अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी किया गया था. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच सहायक नगर आयुक्त कर रहे है.

वार्ड-54 के पार्षद संजीव कुमार ने बीते दिनों फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में नगरायुक्त अमित आसेरी से शिकायत की थी. नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त को जांच सौंपी. जांच जारी थी कि बीच में ही पार्षद 27  को नगर निगम से जारी हुआ जन्म प्रमाण पत्र लेकर नगर आयुक्त के पास पहुंच गए. पंजीकरण संख्या पर मंजू सक्सेना पुत्री राजेंद्र सक्सेना निवासी त्रिमूर्ति नगर सुरक्षा विहार के नाम से यह प्रमाण पत्र जारी है. जिसमें जन्म तिथि  अगस्त 1985 का भी उल्लेख था. देखने पर पाया कि यह प्रमाण पत्र आठ माह पहले तक यहां तैनात जोन  के अधिकृत अधिकारी सीटीओ विनय कुमार राय के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हुआ है. यह देख अधिकारी दंग रह गए. इस पर अंकित क्यूआर कोड को जब स्कैन किया तो पोर्टल से उसका डेटा गायब था. बस यहीं  बातों में साफ हो गया कि जारी अधिकारी अब नगर निगम में नहीं हैं और डेटा पोर्टल से गायब है. मतलब प्रमाण पत्र फर्जी है. इस पर तत्काल नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त को मुकदमे के निर्देश दिए. जिस पर जोन  के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लिपिक राजकुमार बंसल की ओर से सिविल लाइंस में तहरीर दी गई. जहां पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने मुकदमे की पुष्टि की है.

नगर आयुक्त ने व्यवस्था में किया बदलाव

अलीगढ़. इस प्रकरण के खुलासे के बाद नगर आयुक्त अमित आसेरी ने व्यवस्था में बदलाव किया है. उन्होंने कहा है कि पार्षद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जोनल अधिकारी से संपर्क करेंगे. वहीं आवेदन देंगे. वे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आफिस में नहीं जा सकेंगे. इसके अलावा हर दिन जोनल अधिकारियों के साथ अपर नगर आयुक्त को इसके आवेदनों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं.

 

 

अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क

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