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IAS कोचिंग संस्थान के निदेशक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति को अदालत ने जारी किया समन, 22 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश

IAS कोचिंग संस्थान के निदेशक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति को अदालत ने जारी किया समन, 22 जुलाई को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश

प्रतिष्ठित IAS कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS के संस्थापक और प्रख्यात शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति एक विवादास्पद टिप्पणी के चलते कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। अजमेर की एक अदालत ने उन्हें मंगलवार, 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश डॉ. दिव्यकीर्ति द्वारा अपने शिक्षण सत्र के दौरान न्यायपालिका और मजिस्ट्रेट के खिलाफ की गई कथित विवादित और अशोभनीय टिप्पणी के संबंध में दिया गया है। वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कई वर्गों ने इसे न्यायिक व्यवस्था का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, डॉ. दिव्यकीर्ति की टिप्पणी न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली है और इससे आमजन में न्यायालयों के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने उन्हें समन जारी करते हुए निर्देश दिया कि वे 22 जुलाई को स्वयं कोर्ट में पेश हों।

इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं डॉ. दिव्यकीर्ति या उनके संस्थान की ओर से अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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