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380 रुपये प्रति किलो बेच रहा था देसी घी, भनक लगते ही पहुंच गई खाद्य विभाग की टीम

380 रुपये प्रति किलो बेच रहा था देसी घी, भनक लगते ही पहुंच गई खाद्य विभाग की टीम

अजमेर के केशरगंज इलाके के चटाई मोहल्ला में कम कीमत पर देसी घी बेचे जाने की खबर के बाद फूड सेफ्टी टीम ने AA ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई की। मौके पर सेलर नुसरत इमाम मिला। उसने बताया कि वह पंजाब और हरियाणा की कंपनियों से घी खरीदता है। सेलर के मुताबिक, वह ₹350 से ₹360 प्रति kg के हिसाब से घी खरीदता है और उसे ₹380 प्रति kg के हिसाब से बेचता है। कीमत और क्वालिटी पर शक होने पर फूड सेफ्टी अधिकारियों ने जांच शुरू की।

521 kg घी जब्त
फूड सेफ्टी टीम ने भोग विनायक ब्रांड, एवरी चॉइस वन ब्रांड और हरियाणा क्रीम ब्रांड के घी के सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे। टेस्ट रिपोर्ट आने तक AA ट्रेडिंग कंपनी से कुल 521 लीटर घी जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फ़ूड डिपार्टमेंट ने साफ़ किया कि किसी भी कीमत पर लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जाएगा, और मिलावटी या घटिया खाने की चीज़ों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारियों के लिए जुर्माना और सज़ा
फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत, अगर घी नकली या मिलावटी पाया जाता है, तो व्यापारी पर जुर्माना और भारी सज़ा हो सकती है। कानून के मुताबिक, मिलावटी या असुरक्षित खाना पाए जाने पर लाखों रुपये तक का जुर्माना, लाइसेंस कैंसिल करने और जेल भी हो सकती है।

नकली घी सेहत के लिए नुकसानदायक है
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नकली घी में केमिकल, वेजिटेबल ऑयल और नुकसानदायक फैट का इस्तेमाल होता है। फ़ूड डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध या बहुत सस्ते खाने की चीज़ों की तुरंत डिपार्टमेंट को जानकारी दें ताकि लोगों की सेहत की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके।

फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर केशरी नंद ने कहा कि कंटेनर पर "देसी घी" का लेबल लगा था। सैंपल लेकर लैब में भेज दिए गए हैं। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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