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अजमेर में पिता की पीट-पीटकर हत्या करने वाली बेटी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

अजमेर में पिता की पीट-पीटकर हत्या करने वाली बेटी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

राजस्थान के अजमेर जिले के आदर्श नगर थाना इलाके में हुए एक सनसनीखेज मर्डर केस में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। SC/ST कोर्ट ने बेटी को अपने ही पिता की पिटाई करने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घरेलू झगड़े की आड़ में हुई यह बेरहमी वाली घटना
यह मामला छह साल पुराना है। मृतक की पहचान अशोक कुमार दुबे के तौर पर हुई है। जांच में पता चला है कि बेटी रागिनी दुबे ने घरेलू झगड़े के चलते अपने पिता पर बेरहमी से हमला किया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला है कि मृतक के शरीर पर 19 गंभीर चोटें थीं, जिससे यह साफ है कि हत्या बेरहमी से की गई थी।

FSL रिपोर्ट ने केस को मजबूत किया
ट्रायल के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने 19 गवाह और 45 जरूरी डॉक्यूमेंट पेश किए। FSL रिपोर्ट इस केस की सबसे मजबूत कड़ी साबित हुई। जांच में कन्फर्म हुआ कि आरोपी रागिनी दुबे की पैंट पर उसके पिता का खून लगा था। घर की सफाई हो रही थी, लेकिन दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले, जो सबूत मिटाने की कोशिश निकले।

गुमराह करने की कोशिश भी सामने आई।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज जैन ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने लाश को घर से घसीटकर बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन यामिनी दुबे को WhatsApp पर एक फोटो भेजी, जिसमें दावा किया गया कि उसके पिता नशे में सड़क पर पड़े हैं। जब बहन आई, तो उसने उन्हें मरा हुआ देखा।

बहन की रिपोर्ट से पूरा मामला सामने आया।

बड़ी बहन यामिनी दुबे ने तुरंत पुलिस को बताया और केस दर्ज कराया। पुलिस ने साइंटिफिक सबूतों और पूरी जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। ​​लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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