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Ajmer जिले में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म
 

Ajmer जिले में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म

राजस्थान न्यूज डेस्क, 16 साल की नाबालिग से रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट 1 के जज ने बुधवार को फैसला सुनाया. न्यायाधीश ने 10 गवाहों और 23 दस्तावेजों के साथ डीएनए एफएसएल रिपोर्ट की पुष्टि पर आरोपी को 20 साल कैद और 48,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा- आरोपी के प्रति नरमी भरा रवैया अपनाना ठीक नहीं है.

विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 नवंबर, 2020 को थाना जवाजा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 नवंबर, 2020 को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया. पुलिस ने मिली शिकायत पर मामला दर्ज कर 10 दिन बाद अहमदाबाद से पीड़िता को बरामद किया. इस दौरान पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे पिता को जान से मारने और एक्सीडेंट कराने की धमकी देता था. 10 दिन तक अहमदाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया.

विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि बुधवार को पोक्सो कोर्ट वन के जज बीएल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 गवाहों और 23 दस्तावेजों के साथ ही डीएनए, एफएसएल रिपोर्ट को 20 साल के कठोर कारावास और 48 साल की सजा सुनाई. रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि 16 साल से कम उम्र की एक नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता की अनुमति के बिना अपहरण कर लिया गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इस प्रकार का अपराध घृणा अपराध है। इसे देखते हुए आरोपी के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती है।

अजमेर न्यूज डेस्क!!!
 

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