Samachar Nama
×

Agra  नेहरू नगर तालाब पर कब्जे की शिकायत पर नोटिस

शिकायत

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  शहर की पॉश कालोनी नेहरू नगर में स्थित पुराने तालाब पर अवैध कब्जे की कोशिश के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. प्रकरण में स्थानीय अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है.

सिटीजन फोरम संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट उमेश चंद वर्मा ने एनजीटी में याचिका दायर की थी. उनका आरोप था कि कुछ भू-माफिया तालाब पर कब्जा करने की नीयत से रात के अंधेरे में मलबा डाल कर बुल्डोजर से तालाब को पाट रहे हैं. ताकि उस पर बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सके. करोडों की इस बेशकीमती जमीन पर बड़े-बड़े भू-माफिया की निगाह है. अधिवक्ता उमेश चंद वर्मा के मुताबिक आरटीआई के माध्यम से मांगी गयी सूचना से खुलासा हुआ है कि रजवाह सिकंदरा मील  करलांग 3 फुट 314 तक (नेहरू नगर में सिंचाई विभाग की स्थिति) भूमि पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है. जिसका गाटा संख्या 495 से 510 तक है. पूर्व में सिंचाई विभाग की मुख्य नहर से सिकंदरा रजवाह भगवान टॉकीज चौराहा तक और भगवान टॉकीज चौराहे से गूल कचहरी नहर नेहरू नगर होते हुए जज कंपाउंड तालाब और अकबरी तालाब तक आती थी.

अब इस गूल कचहरी नहर का संचालन बंद कर दिया है. जिस कारण से जज कंपाउंड स्थित तालाब और अकबरी चर्च तालाब बिना पानी सूख गए हैं. इसी का फायदा उठाकर भू माफिया तालाबों पर कब्जे कर रहे हैं. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आगरा प्रशासन नेहरू नगर तालाब को कब्जा मुक्त करवा कर उसका सौंदर्यीकरण कराये ताकि पर्यावरण को जीवंत रखा जा सके और भूजल स्तर को सुधारा जा सके. एडवोकेट उमेश चंद वर्मा के मुताबिक इस प्रकरण में एनजीटी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सचिव पर्यावरण, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिलाधिकारी आगरा, उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग सहित कई विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

 

 

आगरा न्यूज़ डेस्क

Share this story