उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क स्कूल से छात्र की जमानत राशि साल बाद ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के आदेश पर दिलाई गई है. जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने मेरिया एकडमी स्कूल सिकन्दरा को 40,210 रुपये का एकाउंट पेई चेक वादी के सुपुर्द करने के आदेश दिए.
वादी मुकदमा उदयप्रकाश कुलश्रेष्ठ की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुलश्रेष्ठ के मुताबिक वर्ष 1992 में वादी ने अपने पुत्र उत्कर्ष का एडमीशन मेरिया एकेडमी स्कूल सिकन्दरा में कराया था. आठ जनवरी 1992 को स्कूल कार्यालय में फीस एवं अन्य मद में 20 हजार रुपये जमा कराए थे. उक्त राशि में 4 हजार रुपये जमानत राशि(सिक्योरिटी) के रूप में थे, जो सत्र समाप्ति उपरांत स्कूल द्वारा छात्र को वापस करने थे. सत्र समाप्ति उपरांत आठ 94 को वादी ने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देकर पुत्र का सर्टिफिकेट एवं जमानत राशि के रूप में 4 हजार वापस करने का आग्रह किया. प्रबंधन द्वारा जमानत राशि नहीं देने पर वादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से 18 1994 को जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा किया, तत्कालीन आयोग अध्यक्ष द्वारा नौ अक्तूबर 1996 को स्कूल प्रबंधन को आदेशित किया था कि वह मुकदमा दायर करने की दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वादी मुकदमा को 4 हजार रुपये वापस करें एवं एक हजार रुपये प्रतिकर अदा करें. स्कूल प्रबंधन द्वारा अब जाकर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम में 40,210 रुपयं का एकाउंट पेई चेक जमा कराने पर आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने को वादी मुकदमा को चेक सुपुर्द करने के आदेश दिए.
आगरा न्यूज़ डेस्क