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बिना 24 घंटे भर्ती हुए भी कर सकते हैं हेल्‍थ इंश्‍योरेंस का क्‍लेम! पॉलिसी लेते समय बस ध्‍यान रखें ये बातें 

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बिज़नस न्यूज़ डेस्क, आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा क्लेम में दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पॉलिसीधारक को 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस में यह शर्त होती है कि क्लेम के लिए कम से कम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी है। हालाँकि, आज स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ हैं जहाँ आप 2 घंटे अस्पताल में भर्ती होने का दावा कर सकते हैं न कि 24 घंटे।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के डायरेक्टर- अंडरराइटिंग, प्रोडक्ट्स एंड क्लेम, भबातोष मिश्रा ने एबीपी लाइव को बताया कि आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की ज्यादा जरूरत नहीं है. बाजार में कई ऐसी पॉलिसी हैं जो आपको 24 घंटे से कम समय के अस्पताल में भर्ती होने पर भी क्लेम करने का मौका देती हैं।

मिश्रा ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने जा रहा है तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. ऐसी कई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हैं जो डे केयर के तहत 500-600 प्रकार की प्रक्रियाओं को कवर करती हैं। चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को देखते हुए अधिकांश बीमारियों के इलाज या उनकी प्रक्रिया के लिए 24 घंटे भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी लेते वक्त बारीकियों को समझना जरूरी है.यदि आपने पहले से कोई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले रखी है और आपकी पॉलिसी में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी या स्वास्थ्य बीमा कंपनी में पोर्ट करवा सकते हैं।

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