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टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर,2024-25 के लिए IT डिपार्टमेंट ने इनेबल किया ITR फॉर्म्स,जाने डिटेल 

टैक्सपेयर्स के लिए काम की खबर,2024-25 के लिए IT डिपार्टमेंट ने इनेबल किया ITR फॉर्म्स,जाने डिटेल 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. इसके लिए आयकर विभाग ने 1 अप्रैल, 2024 से आयकर रिटर्न फॉर्म को सक्षम कर दिया है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन के लिए आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 के ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म को सक्षम कर दिया है। वर्ष 2024-25. आइए आपको बताते हैं, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। आइए आपको बताते हैं कि आईटीआर भरने के लिए आपके लिए कौन सा फॉर्म उपलब्ध है और आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न कैसे भर सकते हैं। .

फॉर्म 7 प्रकार के होते हैं

आपको बता दें कि करदाताओं के लिए 7 तरह के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होते हैं। वर्तमान में, केवल ITR-1, ITR-2 और ITR-4 के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

आईटीआर फॉर्म-1 किसके लिए है?

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 उन करदाताओं के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है. ऐसे करदाताओं की आय का स्रोत वेतन के अलावा किसी संपत्ति से होने वाली आय होनी चाहिए। इसके अलावा, ब्याज आय और लाभांश आय और कृषि से 5,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग भी आईटीआर फॉर्म नंबर 1 के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

एटीआर फॉर्म-2 किसके लिए है?

यदि करदाताओं को म्यूचुअल फंड, स्टॉक या अचल संपत्तियों की बिक्री से पूंजीगत लाभ का लाभ मिलता है या करदाताओं के पास एक से अधिक गृह संपत्ति है, तो ऐसे करदाताओं को आईटीआर-2 के माध्यम से आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा।

एटीआर फॉर्म - 4

आईटीआर-4 जिसे सुगम के नाम से भी जाना जाता है, उन व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए है जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है। यह उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या जिसकी कृषि से आय 5,000 रुपये से अधिक है।

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