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आखरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा इन लोगों को मेसेज,कहीं आपको तो नहीं मिला,यहाँ समझें डिटेल में 

आखरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों भेज रहा इन लोगों को मेसेज,कहीं आपको तो नहीं मिला,यहाँ समझें डिटेल में 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज जरूर आया होगा। यह मैसेज डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसे टैक्सपेयर्स को भेजा जा रहा है जो किसी कंपनी में काम करते हैं। इस मैसेज में टैक्सपेयर्स के टीडीएस के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है।

क्या होता है टीडीएस

दरअसल, जब भी कोई व्यक्ति नौकरी करता है और आईटीआर फाइल करता है तो कई बार टीडीएस जेनरेट होता है। दरअसल, कई बार कंपनी सैलरी से कुछ हिस्सा काटकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देती है। बाद में आईटीआर फाइल करते समय इस रकम को क्लेम किया जा सकता है। कई बार टैक्स बचत का सोर्स न बताने और टैक्स देनदारी बनने पर भी टीडीएस काटा जाता है। हालांकि, इस पर भी क्लेम किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुछ रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा है तो करदाता आईटीआर फाइल करते समय इसे क्लेम कर सकते हैं। आसान भाषा में इस रकम को टीडीएस कहा जा सकता है।

क्या लिखा है मैसेज में

आयकर विभाग करदाताओं को मैसेज भेजकर बता रहा है कि 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी द्वारा कितना टीडीएस काटा जा रहा है और वित्त वर्ष 23-24 के लिए संचयी टीडीएस कितना है। अगर मैसेज में टीडीएस की कुछ राशि लिखी है तो आप 31 जुलाई से पहले आईटीआर दाखिल करते समय इसका दावा कर सकते हैं। करीब 1 महीने में टीडीएस की राशि आपके खाते में आ जाएगी। मैसेज में आपके पैन का शुरुआती और आखिरी नंबर भी दिखाई देगा।

8 साल पहले शुरू हुई थी सेवा

आयकर विभाग ने टीडीएस के बारे में जानकारी देने के लिए साल 2016 में मैसेज अलर्ट की यह सुविधा शुरू की थी। इसका मकसद करदाताओं को टीडीएस कटौती के बारे में जानकारी देना था। तब से यह सुविधा अभी भी जारी है।

कैसे कर सकते हैं दावा

अगर आपका कुछ टीडीएस बन रहा है तो आप आईटीआर दाखिल करते समय इसका दावा कर सकते हैं। आप टीडीएस में बताई गई राशि का मिलान कंपनी से मिले फॉर्म-16 से भी कर सकते हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों को मई-जून तक फॉर्म-16 जारी कर देती हैं। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।

फॉर्म 16 क्या है
अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी की तरफ से यह फॉर्म दिया जाता है। इसके दो भाग A और B होते हैं। कंपनी आपकी सैलरी से जो भी TDS काटती है उसे सरकार के पास जमा कराती है। इस फॉर्म में यह सारी जानकारी होती है। इसके साथ ही इसमें कंपनी का TAN, असेसमेंट ईयर, कर्मचारी और कंपनी का PAN, पता, सैलरी ब्रेकअप, टैक्सेबल इनकम आदि की जानकारी भी होती है। साथ ही अगर आपने कहीं पैसा निवेश किया है और कंपनी को इसके बारे में बताया है तो इसकी जानकारी भी इसमें होती है। फॉर्म 16 आपकी आय का प्रमाण भी होता है।

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