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क्‍या है NPS Account,जिससे आप भी निकाल सकते है पैसे,यहां जानें नियम व शर्तें

क्‍या है NPS Account,जिससे आप भी निकाल सकते है पैसे,यहां जानें नियम व शर्तें

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको मैच्योरिटी के बाद मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। आप चाहे तो जररूत के समय आंशिक निकासी भी कर सकते हैं।बता दें कि एनपीएस को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है। पीएफआरडीए ने फरवरी 2024 में एनपीएस विड्रॉल रूल्स में बदलाव किये थे।

क्या आंशिक निकासी का नियम 
पीएफआरडीए के नोटिफिकेशन के अनुसार एनपीएस अकाउंट (NPS Account) ओपन होने के 3 साल के बाद निकासी की जा सकती है। इस साल फरवरी में एनपीएस अकाउंट से आंशिक निकासी के नियम बदल दिए गए। नए नियमों के अनुसार अब एनपीएस अकाउंट से 25 फीसदी से ज्यादा राशि विड्रॉ नहीं की जा सकती है।उदाहरण के तौर पर अगर आपने वर्ष 2020 में एनपीएस अकाउंट ओपन किया तो आप साल 2024 में आंशिक निकासी कर सकते हैं। आपने एनपीएस में 1 लाख रुपये का निवेश किया है तो आप केवल 25,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकते हैं।

कब-कब निकाल सकते हैं पैसे
नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों के अनुसार निवेशक कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी कर सकता है।

घर खरीदने पर निवेशक एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।
बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है।
कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी आपात स्थिति में भी एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉ किये जा सकते हैं।
निवेशक कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने वाला है तब भी वह वित्तीय सहायता के लिए एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।
स्किल डेवलपमेंट जैसे खर्चों के लिए भी एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं।
अगर कोई  दुर्घटना में एनपीएस अकाउंट होल्डर विकलांग हो जाता है तो वह आंशिक निकासी कर सकता है।

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