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Income Tax डिपार्टमेंट के पोर्टल पर PAN को ऑनलाइन ऐसे करें वेरिफाई, चंद क्लिक्स पर मन को होगी तसल्ली

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बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - यदि आपको भुगतान मिलता है, तो जाहिर है कि आप एक निश्चित स्लैब के अनुसार आयकर भी देते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है। आईटीआर ई-फाइलिंग में आयकर विभाग के पोर्टल पर पैन रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और आप असमंजस में हैं कि आपका पैन कार्ड पोर्टल से लिंक है या नहीं, तो आप इसे घर पर ही चेक कर सकते हैं। विभाग इसकी जांच की सुविधा मुहैया कराता है।

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
होम पेज के बाईं ओर क्विक लिंक्स सेक्शन में वेरिफाई योर पैन पर क्लिक करें
क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, अब यहां अपना पैन नंबर दर्ज करें
फिर नीचे दिए गए बॉक्स में अपना पूरा नाम, जन्मतिथि और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और अब जारी रखें पर क्लिक करें
ऐसा करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे आयकर विभाग द्वारा प्राप्त वन टाइम पासवर्ड दर्ज करने को कहा जाएगा। यह ओटीपी उसी समय आपके पंजीकृत मोबाइल पर आता है, इसे यहां दर्ज करें
अब Validate पर क्लिक करें। इस पर आप देखेंगे कि पैन सक्रिय है और विवरण लिखित पैन संदेश के अनुसार है और इस तरह आपका पैन सत्यापित हो जाएगा। अगर इसे चेक नहीं किया गया है तो इसके लिए भी आपको वहां एक मैसेज दिखाई देगा. कुल मिलाकर आयकर विभाग के पोर्टल पर तीन चरणों में पैन का सत्यापन होता है। यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे समय से पहले पूरा करना सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 है। यदि आप इस तिथि को चूक जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना होगा। आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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