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इलाज कराना होगा सस्ता, जीएसटी फ्री हुआ हेल्थ इंश्योरेंस, नए GST स्लैब के दायरे में कौन-कौन सी दवाइयां और मेडिकल उपकरण होंगे शामिल

केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने की घोषणा की है। इन सुधारों के तहत, स्वास्थ्य और जीवन बीमा को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया गया है, जबकि कई आवश्यक चिकित्सा उपकरण और रोज़मर्रा की....
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केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने की घोषणा की है। इन सुधारों के तहत, स्वास्थ्य और जीवन बीमा को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया गया है, जबकि कई आवश्यक चिकित्सा उपकरण और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी सस्ती कर दी गई हैं। अब थर्मामीटर, ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट, करेक्टिव ग्लास से लेकर टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन और बेबी डायपर तक पर कम जीएसटी लगेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "आम आदमी, किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए एक ऐतिहासिक कदम" बताया। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से जीएसटी सुधारों की घोषणा भी की थी।

इन पर भी नहीं लगेगा जीएसटी

वित्त मंत्री ने कहा कि सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ, जिनमें फैमिली फ्लोटर पॉलिसियाँ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियाँ शामिल हैं, और उनका पुनर्बीमा भी जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। इससे आम आदमी के लिए बीमा सस्ता होगा और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा।

कई दवाओं पर भी छूट

केंद्र सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है। पहले इन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत थी। इन दवाओं में एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमैब, पेगिलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमैब, इगलसिडेस अल्फ़ा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमैब आदि शामिल हैं। इनमें कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। साथ ही, कई दवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा, थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मे पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। पहले इन पर 12 से 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था।

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