सालाना 20 रुपए के प्रीमियम में 2 लाख रुपए तक का तगड़ा एक्सीडेंटल कवर देती है ये योजना, यहाँ स्कीम के बारे में डिटेल में जाने सबकुछ
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - जीवन में कब किसके सामने कौन सी मुसीबत आ जाए, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर किसी को किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही वजह है कि आज के समय में बीमा बेहद जरूरी हो गया है। हालांकि, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भर पाना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से एक योजना चलाई जाती है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। इसका प्रीमियम भी इतना कम रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति इसे आराम से भर सकता है। योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को सालाना सिर्फ 20 रुपये का प्रीमियम देना होता है। जानिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) से जुड़ी सभी बातें।
18 से 70 साल तक के लोग उठा सकते हैं लाभ
PMSBY का उद्देश्य भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षा बीमा मुहैया कराना है। पहले इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है. यह ऐसी रकम है, जिसे गरीब लोग भी आसानी से चुका सकते हैं. अगर दुर्घटना के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो बीमा राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है। इस योजना का लाभ 18 साल से 70 साल की उम्र तक उठाया जा सकता है. अगर लाभार्थी की उम्र 70 साल या उससे ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खत्म हो जाएगी। हर साल 1 जून से पहले आपके खाते से बीमा राशि कट जाती है. इन स्थितियों में मिलता है 2 लाख का लाभ अगर इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाती है. इसके अलावा पूरी तरह से दिव्यांग होने जैसे आंखों का पूरी तरह से चले जाना, हाथ-पैर का चले जाना, एक आंख या एक हाथ या एक पैर का पूरी तरह से चले जाना जैसी स्थिति में 2 लाख तक का लाभ दिया जाता है। स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख तक का लाभ दिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नियम और शर्तें
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए दिया जाने वाला 20 रुपये का वार्षिक प्रीमियम केवल 1 वर्ष के लिए वैध है। इसके बाद योजना को रिन्यू कराना होगा।
दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा राशि नियमानुसार दी जाएगी।
योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक भारतीय होना चाहिए।
उम्मीदवार के पास सक्रिय बचत खाता होना चाहिए। खाता बंद होने की स्थिति में पॉलिसी भी समाप्त हो जाएगी।
आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।