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1 अक्टूबर से बदलेंगे ये बड़े नियम: LPG सब्सिडी से लेकर बैंकिंग तक... जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

1 अक्टूबर से बदलेंगे ये बड़े नियम: LPG सब्सिडी से लेकर बैंकिंग तक... जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

हर महीने की शुरुआत अपने साथ कुछ नए नियम और बदलाव लेकर आती है। अब 1 अक्टूबर 2026 से भी कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। इन बदलावों में LPG सब्सिडी, बैंकिंग, SBI कैश विदड्रॉल, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, NPS, प्रॉपर्टी खरीदारी, होम अप्लायंसेज की कीमतें और दिल्ली में PUC से जुड़े नियम शामिल हैं। ऐसे में अगर आप इनमें से किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है।

LPG सब्सिडी के लिए जरूरी है आधार ऑथेंटिकेशन

सबसे पहले बात LPG सिलेंडर की। अगर आप सब्सिडी वाले LPG कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और आपने अभी तक अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं किया है, तो इसे जल्द पूरा कर लेना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ऑथेंटिकेशन नहीं कराने पर गैस कनेक्शन तुरंत बंद नहीं होगा और सिलेंडर की डिलीवरी भी मिलती रहेगी, लेकिन सब्सिडी का लाभ प्रभावित हो सकता है और रिफिल बाजार मूल्य पर लेना पड़ सकता है।

आधार ऑथेंटिकेशन LPG कंपनियों के मोबाइल ऐप, गैस एजेंसी के शोरूम या सिलेंडर की डिलीवरी के समय कराया जा सकता है।

FD से जुड़े नियमों में बदलाव

बैंक ग्राहकों के लिए भी 1 अक्टूबर से बदलाव की बात कही गई है। RBI के निर्देशों के अनुसार, एक ही तारीख पर जमा की गई समान राशि के लिए संबंधित बैंक की अलग-अलग शाखाओं और ग्राहकों के बीच ब्याज दरों में भेदभाव नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपनी FD ब्याज दरों की जानकारी नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी। इसका उद्देश्य ग्राहकों को ब्याज दरों की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और पारदर्शिता बढ़ाना है।

SBI ग्राहकों के लिए कैश निकालने का नियम

अगर आपका खाता SBI में है, तो कैश विदड्रॉल से जुड़ा बदलाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक, Basic Savings Bank Deposit Account से महीने में चार बार तक कैश निकालना मुफ्त रहेगा। इसके बाद कैश निकालने पर प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपये और लागू GST देना पड़ सकता है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन को लेकर भी नियमों को सख्त किया जा रहा है। सामान्य तौर पर जन्म या मृत्यु की जानकारी 21 दिनों के भीतर दर्ज कराने पर रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहता है।

अगर 21 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो लेट फीस और अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। देरी बढ़ने के साथ संबंधित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की मंजूरी की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन समय पर कराना जरूरी है।

NPS ग्राहकों के लिए नई सुविधा

NPS सब्सक्राइबर्स के लिए 'NPS स्वास्थ्य' नाम की नई स्कीम शुरू किए जाने की बात सामने आई है। इसके तहत रिटायरमेंट सेविंग्स के साथ हेल्थकेयर से जुड़ी सुविधा देने की योजना है। जानकारी के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स को NPS स्वास्थ्य अकाउंट के साथ सुपर टॉप-अप हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिल सकती है।

इस योजना के 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद जताई गई है।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत

अगर कोई Resident Individual या HUF किसी NRI से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो 1 अक्टूबर 2026 से TDS से जुड़े नियमों में बदलाव की बात कही गई है। नए प्रावधान के तहत ऐसे खरीदारों को TAN लेने की जरूरत नहीं होगी और PAN के जरिए TDS काटने और उसकी रिपोर्टिंग की सुविधा मिल सकती है।

महंगे हो सकते हैं TV, AC और दूसरे अप्लायंसेज

फेस्टिव सीजन में टीवी, AC, वॉशिंग मशीन और दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों की जेब पर भी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई कंपनियां 1 अक्टूबर से इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में करीब 5 से 8 फीसदी तक बढ़ोतरी कर सकती हैं।

कंपनियों की लागत बढ़ने के पीछे कॉपर, स्टील और कच्चे तेल से जुड़े खर्च में बढ़ोतरी के अलावा करेंसी में उतार-चढ़ाव को भी वजह बताया जा रहा है।

दिल्ली में बिना PUC के गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी

दिल्ली-NCR में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए भी 1 अक्टूबर से अहम बदलाव है। सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में PUC यानी Pollution Under Control Certificate की जांच को लेकर Enforcement Drive शुरू की जाएगी।

बिना वैध PUC के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जेल की सजा का भी प्रावधान है। इसलिए दिल्ली में वाहन चलाने वालों को अपना PUC समय रहते चेक कर लेना चाहिए।

दिल्ली में महिलाओं के फ्री बस सफर का तरीका बदलेगा

दिल्ली में महिलाओं के लिए DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर भी बदलाव की बात सामने आई है। 30 सितंबर के बाद पिंक पेपर टिकट की जगह Saheli Pink Smart Card के जरिए मुफ्त यात्रा की सुविधा लेने की व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी गई है।

1 अक्टूबर से महिलाओं को बस में सफर के दौरान कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन यानी ETM पर टैप करना होगा। अगर कार्ड नहीं होगा, तो मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिल पाएगा और सामान्य टिकट लेना पड़ सकता है।

तो कुल मिलाकर 1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी, बैंकिंग, FD, NPS, प्रॉपर्टी, घरेलू सामान, वाहन और दिल्ली की बस यात्रा से जुड़े कई बदलाव सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर इनमें से कोई नियम आपके लिए लागू होता है, तो समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहतर रहेगा।

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