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खत्म होगा IndiGo संकट! DGCA ने रोस्टर नियम पर अपना आदेश वापस लिया, जल्द पटरी पर लौटेगी फ्लाइट सर्विस

खत्म होगा IndiGo संकट! DGCA ने रोस्टर नियम पर अपना आदेश वापस लिया, जल्द पटरी पर लौटेगी फ्लाइट सर्विस​​​​​​​

पिछले दो दिनों से चल रहा इंडिगो से जुड़ा संकट अब खत्म होने वाला है। DGCA ने रोस्टर से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है। DGCA ने उस नियम को रद्द कर दिया है जो क्रू मेंबर्स को वीकली रेस्ट के बदले छुट्टी लेने से रोकता था। यह नियम तुरंत लागू हो गया है। यह फैसला 20.01.2025 की DGCA-22011/04/2021-FSD चिट्ठी में बताए गए प्रावधान की समीक्षा के बाद लिया गया है। इस प्रावधान में कहा गया था कि वीकली रेस्ट के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।

यह फैसला क्यों लिया गया?

DGCA को कई एयरलाइंस से एप्लीकेशन मिले थे। इसके अलावा, चल रही ऑपरेशनल दिक्कतों को देखते हुए, फ्लाइट ऑपरेशन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करना ज़रूरी समझा गया। इसलिए, इस प्रावधान की समीक्षा करना ज़रूरी समझा गया, जिसमें कहा गया था कि वीकली रेस्ट के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।

कौन सा नियम वापस लिया गया?

DGCA ने अपनी पिछली चिट्ठी (दिनांक 20.01.2025) से संदर्भित पैराग्राफ वापस ले लिया है। इस पैराग्राफ में निर्देश दिया गया था कि वीकली रेस्ट के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। यह आदेश सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी से जारी किया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

रोस्टर संकट क्या है?

इंडिगो ने लगातार हो रही दिक्कतों के लिए टेक्निकल खराबी, मौसम और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों को ज़िम्मेदार ठहराया है। एयरलाइन का कहना है कि 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमों के कारण उसे पायलटों और क्रू की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन नियमों ने अब फ्लाइट के घंटों को सीमित कर दिया है और लंबे आराम की अवधि अनिवार्य कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स का तर्क है कि ये नए नियम फ्लाइट कैंसिल होने का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने दूसरी एयरलाइंस को प्रभावित नहीं किया है। इसलिए, यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि वे कौन से एविएशन नियम हैं जिनका हवाला देकर इंडिगो अपनी मुश्किलों को सही ठहरा रहा है।

नए FDTL नियम क्या थे? दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने 1 नवंबर से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम लागू किए। इसका मतलब है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम के लिए अपडेटेड प्रावधान नवंबर से लागू थे। इन नियमों के तहत, वीकली रेस्ट की अवधि बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है। नाइट ड्यूटी का समय बढ़ा दिया गया है, और एक हफ्ते में रात में छह के बजाय केवल दो लैंडिंग की अनुमति है। इससे एक पायलट आधी रात और सुबह 6 बजे के बीच जितनी लैंडिंग कर सकता है, उसकी संख्या सीमित हो जाती है।

DGCA की अपील...

DGCA ने देश भर में, खासकर IndiGo से जुड़ी उड़ानों में हो रही लगातार रुकावटों के बीच सभी पायलट एसोसिएशन से अपील जारी की है। DGCA ने पायलटों से सहयोग करने का आग्रह किया है, क्योंकि हवाई यात्रा का तनाव बढ़ रहा है। DGCA ने चेतावनी दी कि कोहरे वाला मौसम और छुट्टियों की भीड़ देरी को और बढ़ा सकती है। पीक ट्रैवल और शादी के मौसम से पहले यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

IndiGo

DGCA ने सुचारू संचालन, कम देरी और कम कैंसलेशन की अपील की। ​​पत्र में पायलटों और एयरलाइंस के बीच तालमेल की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया। एविएशन रेगुलेटर ने यात्रियों की सुरक्षा और FDTL CAR (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। DGCA ने कहा कि उसका मकसद यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचना है। रेगुलेटर ने साफ किया कि स्थिर उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए पायलटों का समर्थन बहुत ज़रूरी है। DGCA ने कहा कि चूंकि चल रही रुकावटों से देश भर में उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, इसलिए पायलटों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।

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