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हो गया ऐलान- 3 और 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, जिस पर पूरे देश की टिकीं निगाहें, जानें कौन-कौन होगा शामिल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक आज, बुधवार, 3 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इस बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार....
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक आज, बुधवार, 3 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इस बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार अक्टूबर की शुरुआत तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत नए सुधारों को लागू करने की समय सीमा के करीब पहुँच रही है।

आइए जानते हैं आज से शुरू होने जा रही इस बैठक से जुड़ी बड़ी बातें।

बैठक कहाँ होगी?

यह जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक होगी, जो आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी। यह बैठक नई दिल्ली में होगी और नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक आमतौर पर विज्ञान भवन में होती है। यह बैठक कल 4 सितंबर को समाप्त होगी।

जीएसटी परिषद क्या है?

जीएसटी परिषद जीएसटी ढांचे के तहत कर दरों, छूटों और अनुपालन उपायों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है।

क्या हैं बड़ी घोषणाएँ?

मौजूदा जीएसटी स्लैब में बदलाव 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में होने वाली सबसे बड़ी घोषणा हो सकती है। परिषद 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से समाप्त करके जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव कर सकती है। इससे 12 प्रतिशत वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर 5 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर 18 प्रतिशत हो जाएगी।

क्या हो सकता है सस्ता?

जीएसटी कर दर में बदलाव के कारण टूथपेस्ट, शैम्पू और टैल्कम पाउडर, टेलीविजन और एयर कंडीशनर सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कार-बाइक सस्ते हो सकते हैं। बहुत कम चीजें हैं जिन पर कर की दर बढ़ सकती है और वे महंगी होंगी। इनमें हवाई टिकट भी शामिल हैं।

जीएसटी परिषद में कौन-कौन शामिल हैं?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। 33 सदस्यीय परिषद के अन्य प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय राज्य मंत्री, अतिरिक्त सचिव और सीबीईसी अध्यक्ष शामिल हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ-साथ केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।

इस कर में कोई राहत नहीं है।

इसके अलावा, जीएसटी परिषद द्वारा तंबाकू और अन्य विलासिता उत्पादों जैसे 'अशुद्ध' उत्पादों पर 40 प्रतिशत कर जारी रखने की उम्मीद है।

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