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सरकार का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने 200 लीटर सीमा और रिटेल बिक्री पर सख्त पाबंदी

सरकार का बड़ा फैसला, वीडियो में जाने 200 लीटर सीमा और रिटेल बिक्री पर सख्त पाबंदी

केंद्र सरकार ने डीजल की बिक्री और वितरण व्यवस्था को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब आम ग्राहकों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। यह आदेश 11 जून 2026 से प्रभावी माना जा रहा है।नए नियमों के अनुसार अब कोई भी आम ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल खरीद सकेगा। इसके साथ ही खरीदे गए डीजल को दोबारा बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल उपयोगकर्ताओं को रिटेल पेट्रोल पंपों (fuel retail outlets) से ईंधन नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अब केवल निर्धारित बल्क सेल पॉइंट्स से ही डीजल की खरीद करनी होगी।इस फैसले का उद्देश्य हाल के दिनों में कुछ क्षेत्रों में रिटेल पंपों पर डीजल की असामान्य और अचानक बढ़ी हुई बिक्री को नियंत्रित करना बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और जमाखोरी या अनियमित खपत पर रोक लगेगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि यह पाबंदी फिलहाल शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस कदम से आम उपभोक्ताओं को ईंधन की किसी प्रकार की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल यह नया नियम ईंधन बाजार और व्यापार जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसके प्रभावों पर निगरानी रखी जा रही है।

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