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चुनावी बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- 21 मार्च को शाम 5 बजे तक दें सारी डिटेल 

चुनावी बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- 21 मार्च को शाम 5 बजे तक दें सारी डिटेल 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, काफी ना-नुकुर के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने देश की शीर्ष अदालत से कहा है कि उनके पास अब चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है. इसमें अल्फ़ान्यूमेरिक संख्याओं का विवरण भी शामिल है। ये सारी जानकारी अब चुनाव आयोग के पास है.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले पर आखिरी बार 18 मार्च को सुनवाई की थी. उस दिन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी और 21 मार्च शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने को कहा था. इसमें बॉन्ड पर गुप्त रूप से दर्ज अल्फ़ान्यूमेरिक नंबरों का विवरण भी शामिल है. गुरुवार को एसबीआई ने इस आदेश पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है.

अब सबमिट किए गए ब्योरे में क्या है?
इस मामले में एसबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे में बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा है कि 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसने बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति का ब्योरा, बॉन्ड की संख्या आदि का ब्योरा जुटा लिया है. पार्टी का नाम जिसने उन्हें भुनाया है, कितने रुपये का बांड था। 10,000 ये सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी गई है.जानकारी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करनी होगी. इसके बाद चुनावी बांड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी और लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस पार्टी को चुनावी बांड से कब, कैसे और किससे चंदा मिला?

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