रेलवे खानपान सेवा पर 5 प्रतिशत जीएसटी की समान दर, जानिए इसके बारे में !
रेलगाड़ियों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मो अथवा स्टेशनों पर उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थो की आपूर्ति पर देय जीएसटी की दर में एकरूपता लाने और इस बारे में कोई भी संशय या अनिश्चितता समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से भारतीय रेलवे अथवा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन
रेलगाड़ियों के साथ-साथ प्लेटफॉर्मो अथवा स्टेशनों पर उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थो की आपूर्ति पर देय जीएसटी की दर में एकरूपता लाने और इस बारे में कोई भी संशय या अनिश्चितता समाप्त करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है कि सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी से भारतीय रेलवे अथवा भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड अथवा उनके लाइसेंसधारकों द्वारा या तो रेलगाड़ियों में अथवा प्लेटफॉर्मो पर आपूर्ति किए जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थो पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर जीएसटी दर पांच प्रतिशत होगी। रेलवे बोर्ड को जारी इस आशय के पत्र की प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध है।
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

