Samachar Nama
×

Leave Travel Allowance की मदद से इस तरह बचाएं इनकम टैक्स, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा

;

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, वित्तीय वर्ष 2022-23 जल्द ही समाप्त होने वाला है। ऐसे में लोग टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के उपाय ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) क्लेम कर सकते हैं। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब लोग जमकर हो-हल्ला कर रहे हैं. ऐसे में कंपनियां अपने कर्मचारियों को लीव ट्रैवल अलाउंस की सुविधा देती हैं। इस भत्ते के जरिए कंपनी कर्मचारी को यात्रा टिकट का भुगतान करती है। इसमें परिवार के टिकट का खर्च भी शामिल है। लीव ट्रैवल अलाउंस के जरिए टैक्सपेयर देश में की गई यात्रा पर छूट का दावा कर सकता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय यात्रा को शामिल नहीं किया जा सकता है।

एलटीए से हर साल टैक्स छूट नहीं मिलती है
हर साल लीव ट्रैवल अलाउंस के जरिए आपको टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल सकता है। इसके साथ ही सीमित यात्रा पर ही इस भत्ते पर टैक्स छूट मिलती है। गौर करने वाली बात यह है कि एलटीए में सिर्फ टिकट का खर्च शामिल होता है। इसमें ट्रेन टिकट, हवाई जहाज टिकट या सड़क टिकट की कीमत शामिल है। वहीं, यात्रा के दौरान होने वाले अन्य खर्च एलटीए में शामिल नहीं होते हैं।

कितनी बार लीव ट्रैवल अलाउंस ले सकते हैं?
गौरतलब है कि लीव ट्रैवल अलाउंस का लाभ आप चार साल में सिर्फ दो बार ही ले सकते हैं। इसमें आप यात्रा के दौरान टिकट पर होने वाले खर्च पर टैक्स छूट पा सकते हैं। यह छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत उपलब्ध है। इसमें होटल और खाने का खर्च शामिल नहीं है। अगर पति और पत्नी दोनों नौकरीपेशा हैं तो हर साल आप दोनों बारी-बारी से टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।

Share this story

Tags